राँची :- झारखंड में 23 फरवरी का दिन खास होने वाला है। इस दिन 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 23 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। यानी उस दिन स्कूल, ऑफिस और अन्य सरकारी-गैर सरकारी संस्थान बंद रहेंगे।
हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों ने भी किया अवकाश का ऐलान
मतदान के दिन सभी वकील और नागरिक आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसे देखते हुए सिर्फ हाईकोर्ट ही नहीं बल्कि जिला न्यायालयों ने भी अवकाश का आदेश जारी कर दिया है। गुरुवार को रांची सिविल कोर्ट ने भी अपने आदेश के माध्यम से चुनाव के दिन अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी। इससे यह साफ है कि चुनाव के दिन अदालतों में कोई कामकाज नहीं होगा, ताकि वकील और न्यायालय से जुड़े लोग आसानी से मतदान कर सकें।
कौन-कौन से शहरों में चुनाव
इस बार चुनाव सिर्फ छोटे शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि झारखंड के कई बड़े शहरों में भी वोटिंग होगी। खासकर रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह में नगर निगम चुनाव के तहत मेयर से लेकर पार्षद तक के पदों के लिए मतदान होना है।
दुकानों और बाजारों पर भी रहेगा असर
मतदान को लेकर राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि सभी दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और प्रतिष्ठान भी 23 फरवरी को बंद रहेंगे। इसका मकसद है कि जनता आसानी से मतदान कर सके और भीड़-भाड़ न हो।
मतदाता और वकील, दोनों की सुविधा को ध्यान में रखा

इस फैसले का सबसे बड़ा मकसद यही है कि मतदाता और वकील सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। चुनाव के दिन किसी को भी काम के कारण वोट डालने में दिक्कत न हो।

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